
फर्रुखाबाद ब्रेकिंग :–
बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव के खिलाफ जिलाधिकारी का एक्शन जारी
गैंगस्टर अधिनियम 14(1) के तहत करीब 7 करोड़ 35 लाख ₹20000 की संपत्ति कुर्क
बाद संख्या 15/2024 के क्रम में 03/05/2024 सरकार बनाम संजीव पारिया के खिलाफ जिलाधिकारी ने करीब 5 करोड़ 19 लाख 70000 रुपए की संपत्ति कुर्क करने के आदेश देते हुए तहसीलदार सदर को प्रशासक नियुक्त किया था
उसी के तहत बुधवार को तहसीलदार सदर श्रद्धा पांडे ने कार्रवाई करते हुए टीम के साथ संजीव पारिया की चार संपत्तियां कुर्क की हैं
जिसमें भोलेपुर स्थित एक प्लाट, मोहल्ला गढ़ी स्थित एक प्लाट एवं मोहल्ला बजाजा स्थित दो संपत्तियां जिसमें चार दुकानें कुर्क की हैं
तहसीलदार ने नगर पालिका के टीम के साथ पहुंचकर दुकानों को खाली करा कर सीज कर दिया और नोटिस बोर्ड लगा दिया
कुर्क की गई सभी संपत्तियों की कीमत लगभग 7 करोड़ 35 लाख 20 हजार रुपए आंकी गई है – श्रद्धा पांडे
तहसीलदार सदर श्रद्धा पांडे ने बताया कि इसी ऑर्डर में जनपद कन्नौज स्थित इंटर कॉलेज भी सम्मिलित है जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए है
उन्होंने बताया कुल संपत्ति का जो कुर्की आदेश है उसमें लगभग 10 करोड़ की संपत्तियां निहित है
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का मामला